बिहार/पूर्वमंत्री शिवचंद्र राम 12 साल पुराने आचार संहिता के एक मामले में, साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।

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 पूर्वमंत्री शिवचंद्र राम 12 साल पुराने आचार संहिता के एक मामले में, साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।                                      रिपोर्ट नसीम रब्बानी                                          बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को श्रीमती अस्मिता राज न्यायधीश के दंडाधिकारी न्यायालय के द्वारा,12 साल पुराने आचार संहिता के मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। 2010 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद तत्कालीन महुआ विधायक शिवचंद्र राम  के निर्मित गौतम गेट को उल्लंघन मानते हुए, महुआ थाना कांड संख्या 451/2010 दर्ज किया गया।हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता रंजीत कुमार, 
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री शिवचंद्र राम के न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने पर आज हाजीपुर में राजद नेताओं ने खुशी जाहिर किए ।साथ ही साथ न्यायालय के बाहर उपस्थित नेता में बिहार प्रदेश महासचिव राजीव रंजन , मंजर आलम  ,आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रकेतु प्रसाद यादव  ,आरजेडी नेता जितेंद्र यादव  ,अजीत यादव , केदार प्रसाद यादव , जितेंद्र राय सहित महागठबंधन के साथी उपस्थित थे।

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