बलरामपुर जिले के उतरौला में 2005 में हुए दंगे में कोर्ट ने 41 दंगाईयों को 5 वर्ष का कारावास व 15 हज़ार का लगाया जुर्माना

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41 दंगाइयों को न्यायालय द्वार प्रत्येक को 05 वर्ष का कारावास व 15000 रु का अर्थदण्ड
बलरामपुर।थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र अन्तर्गत होली त्योहार के जुलूस के समय दिनांक 26.3.2005 को बड़ी मस्जिद उतरौला के पास राजेश कुमार गुप्ता आदि सहित 58 व्यक्तियों द्वारा एक जुट उग्र होकर हिन्दू-मुस्लिम एक दूसरे पर ईंट पत्थरों सोडा की बोतलों से एक दूसरे पर हमला करने लगे घटना स्थल के पास की दुकानो में तोड़-फोड़ कर आग लगाकर नुकसान किया गया तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया एवं जानलेवा हमला किया तथा जुलूस में शान्ति-व्यवस्था में लगे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी के साथ भी घटना कारित की गयी एवं राजकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बी0आर0 सरोज द्वारा थाना को0 उतरौला पर मु0अ0सं0- 155/2005 धारा 147,148,307 सपठित धारा 149,325 सपठित धारा 149,333 सपठित धारा 149,440 सपठित धारा 149,332 सपठित धारा 149,353 सपठित धारा 149,336 सपठित धारा 149,436,435,395,भा0द0वि0 व धारा 3 सार्व0 सम्पत्ति नुक0 अधि0 एवं धारा 7 क्रिमनल लाॅ अमेंडमेंड एक्ट बनाम राजेश कुमार गुप्ता आदि 58 नफर अभियुक्त* के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था जिसका विचारण न्यायालय (FTC-1) मे चल रहा थाI न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी के0के0 यादव अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी श्री नवीन तिवारी एवं थाना उतरौला पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय (FTC-1) जिसमें अभियुक्त 1- शारदा प्रसाद 2 नन्दलाल 3 रक्षाराम 4 सहदेव 5 सुरेश 6 राजेन्द्र 7 अतुल कुमार 8 सुनील कुमार 9 कपिल कुमार 10 राजेश 11 दुर्गेश 12 विश्वनाथ गुप्ता 13 कौशल कुमार 14 अरूण कुमार 15 ओमप्रकाश 16 दिलीप 17 बब्बू मिस्त्री 18 अब्दुल तौव्वाब 19 मुस्तफा 20 शाहिद अली 21 जहांवीर 22 असलम 23 कमालुद्दीन 24 मोहम्मद इबरार 25 मो0 शहीद 26 मो0 कैफ 27 जमाल अहमद 28 अब्दुल मजीद 29 मो0 हारून 30 अमरनाथ गुप्ता 31 अनूप गुप्ता 32 रामजी गुप्ता 33 ध्रुव कुमार 34 नाजिम 35 राजेश उर्फ छोटू 36 सतीश कुमार गुप्ता 37 सुमेर चन्द्र गुप्ता 38 नसीरूद्दीन 39 शब्बीर अहमद 40 आमिर कबाड़िया 41 एजाज अहमद को न्यायालय (FTC-1) द्वारा आज दिनांक 31.10.22 को दोष सिद्ध करते हुए 05 साल का कारावास की सजा व प्रत्येक को 15000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जिसमें अभियुक्त असलम पुत्र कल्लू नि0 गांधी नगर थाना को0 उतरौला फरार है पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तहलका न्यूज चैनल के लिए मिठ्ठू शाह की रिपोर्ट TAHALKANEWS OFFICE CON NO 9198041777
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