चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने मेयर चुनाव में पड़े वोटों की दोबारा से गिनती का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने बैलेट पेपर्स की जांच के बाद कहा कि जिन 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया था, वे AAP कैंडिडेट कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे। इस तरह चंडीगढ़ में अब आम आदमी पार्टी का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि हम आदेश देंगे कि मेयर चुनाव में वोटों की गिनती फिर से की जाए। इसके अलावा उन 8 वोटों को भी अवैध माना जाए, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। अंत में आप सभी को ये भी बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब के चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया गया था कि उसने जान बूझ कर 8 वोटों को अवैध घषित कर भाजपा के प्रत्याशी को जीत दिला दी थी। फिर उसके बाद आप आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में धांधली का विडीयो दिखा कर याचिका दाखिल की जिसके बाद आज 20 फरवरी 2024 को ये फैसला आया।


