लोक सभा निर्वाचन 2024 में चुनाव प्रक्रिया के दौरान उड़न दस्ता FST/स्थैतिक निगरानी दल SST एवं अन्य दल द्वारा जब्त की गयी राशि/सामग्री के विमुक्ति (Release) हेतु 15-मुजफ्फरपुर एवं 16-वैशाली के अन्तर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए एक जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय अपीलीय समिति का गठन किया गया है,
ब्यूरो चीफ अंजुम शहाब की रिपोर्ट मुज़फ्फरपुर बिहार।
जिसके अध्यक्ष, कन्वेनर/संयोजक एवं सदस्य का नाम निम्नवत है
- अध्यक्ष- उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर।
- कन्वेनर/संयोजक- नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग, मुजफ्फरपुर।
- सदस्य- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
यह समिति पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़न दस्ता द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जाॅच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से संबंधित नहीं होने की स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को ऐसी नगदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आॅर्डर पारित करने के पश्चात विमुक्ति हेतु आदेश निर्गत करने के संबंध में तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।*
यदि स्थैतिक निगरानी दल Lmao उड़न दस्ते द्वारा अवरूद्ध/जब्त की गई नकद राशि दस लाख से अधिक है तो उक्त राशि की जब्ती/अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में इसकी सूचना आयकर विभाग के जिला नोडल पदाधिकारी को दी जाएगी।