नेपाल में भारतीय वाहनों पर सख्ती: नए नियम लागू, उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जब्ती का खतरा
नेपाल सरकार ने भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन को लेकर नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब बिना वैध भंसार (कस्टम) अनुमति के नेपाल में प्रवेश करने या वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधान के तहत, भंसार (कस्टम) महाशुल्क ऐन 2071 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार, किसी भी भारतीय वाहन को नेपाल में प्रवेश से पहले भंसार कार्यालय से आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। क्या हैं नए नियम? नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय वाहनों के लिए अब दैनिक शुल्क तय किया गया है:दोपहिया वाहन: ₹100 प्रतिदिन तीन पहिया वाहन: ₹400 प्रतिदिन चार पहिया वाहन (कार/जीप/वैन): ₹600 प्रतिदिन यह शुल्क जमा करने के बाद ही वाहन को नेपाल में चलाने की अनुमति मिलेगी। समय सीमा भी तय नए नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी वाहन एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में चलाया जा सकता है। यह अवधि लगातार या अलग-अलग समय में मिलाकर 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई समय सीमा पार करने पर प्रतिदिन भारी जुर्माना लगेगा बिना अनुमति वाहन चलाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है गंभीर उल्लंघन की स्थिति में स्थायी जब्ती भी संभव यात्रियों और व्यापारियों के लिए अलर्ट
भारत-नेपाल सीमा पार करने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को अब विशेष सावधानी बरतनी होगी। बिना कागजी प्रक्रिया पूरी किए नेपाल में वाहन ले जाना महंगा पड़ सकता है। तहलका न्यूज़ चैनल के लिए मिट्ठू शाह की रिपोर्ट






