पूर्व मंत्री सामाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में भी सात साल की सजा, लूट-डकैती का लगा था आरोप रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में भी सपा नेता आजम खान को 18 मार्च 2024 को कोर्ट ने सजा सुना दी गई है। अदालत ने आजम खान को सात साल की सजा और सात लाख रुपए जुर्माना लगाया है। विशेष कोर्ट ने आजम खान को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार दिया था। इससे पहले बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हेट स्पीच मामले में भी आजम खान को दो साल की सजा हो चुकी है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।आजम खान के साथ ही आज रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां और ठेकेदार बरकत अली को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।