सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट को असंववैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। यूपी के विभिन्न मदरसों में पढ़ रहे करीब 17 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही चलती रहेगी मदरसों में पढ़ाई-लिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है। कोर्ट का ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था।
हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही मदरसा संचालक खुशी से झूम उठे मदरसा संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा