BREAKING NEWS सुप्रीमकोर्ट ने अदालतों को मस्जिदों/दरगाहों आदि के
खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वेक्षण आदेश सहित प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है।
साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अभी तक टिप्पणियों में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने इसके साथ ही अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई नया मंदिर-मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा. मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि नए सूट दाखिल करने को लेकर हम आदेश जारी करेंगे. CJI ने कहा कि हम जो आदेश जारी करना चाहते है वो करेंगे. उन्होंने कहा कि नए मामले दर्ज होने पर हमे आदेश देने में कोई दिक्कत नहीं है.कई समाजिक एवं राजनीतिक दल ने एक्ट के समर्थन और विरोध में आवेदन दाखिल किया है. उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे से जुड़े अलग-अलग अदालतों के आदेशों का भी विरोध किया है