आजीवन कारावास जीवन के अंतिम साँस तक।
बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर थाना कांड संख्या 229/ 22 में अभियुक्त को आज सजा सुनाई गई। अभियुक्त को धारा 376 DA एवं पॉक्सो की धारा 6 के तहत जीवन के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ₹50000 का जुर्माना लगाया गया। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के डायरेक्टर सह सचिव स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान डॉ सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि उक्त मामले में पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे कानूनी सहायता प्रदान की जा रही थी । त्वरित न्याय देने के लिए श्री शुक्ला ने पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश तथा विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है।
