बिहार पटना में हल्का कर्मचारी और अंचलाधिकारी पटना सदर की मिली भगत।
हल्का नही भारी कर्मचारी पशुराम सिंह एबं कार्यपालक सहायक अजय कुमार के द्वारा पैसे के अभाव में केस को रिजेक्ट कर दिया जाता हो और अंचलाधिकारी पटना सदर को पता भी नही हो।
पटना:; पंद्रह बार तारीख पड़ने के बाद भी मुकदमा संख्या:4501 R27/2023-2024 पटना सदर विक्रेता :अस्वनी कुमार,कुमार आलोक, पिता:नन्द किशोर प्रसाद है। जिसका हल्का नूतन राजधानी,मौजा:पुरंदरपुर,जमाबन्दी संख्या:1537,भाग बर्तमान :19,पृष्ठ संख्या:1753,मौजा थाना :7/27, खाता संख्या:10 है। जिसमे कर्मचारी पशु राम सिंह के द्वारा आपत्ति लगाया जाता है कि आपके आपत्ति का कारण:आवेदित जमीन का जमाबन्दी विक्रेता के नाम से रशीद या पंजी 2 का साक्ष्य संगलन नही है। जबकि ऑनलाइन करते समय ही डीड जमीन का पेपर जमाबन्दी 2 का पेपर, आधार क्रेता बिक्रेता दोनों का कागज ऑनलाइन कर दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हल्का नही भारी कर्मचारी पशुराम सिंह एबं कार्यपालक सहायक अजय कुमार के द्वारा पैसे के अभाव में केस को रिजेक्ट कर दिया जाता हो जब सारा कागजात रहने के बाबजूद भी रिजेक्ट या पेंडिंग क्यों क्या आला अधिकारी बताने का कष्ट कर सकते है। क्या उच्च अधिकारी के द्वारा कार्यपालक सहायक अजय कुमार की जांच की गई है ऐसा क्यों नही जमीन ऐसे मामले में काउंटर पर भीड़ नही लगा कर अपने आप साइबर कैफे या फिर दलाल के माध्यम से संपर्क सूत्र से बात होता हो जो पैसे या रूपीए देते होंगे तो कर्मचारी से मिलकर पास कर दिया जाता होगा। ऐसा कार्य कार्यपालक सहायक अजय कुमार पटना सदर के द्वारा किया जाता होगा और सूत्रों के अनुसार् कार्यपालक सहायक अजय कुमार पैसे की लेन देन में कर्मचारी सहित अंचलाधिकारी पटना सदर् को भी सम्मिलित कर लेते होंगे अगर ऐसा नही होता होगा तो कैम्प के दैरान इतनी सारी कर्मचारी के पास भीड़ क्यों रहती है और दाखिल खारिज एक देखावा बन कर रह गया है।