आज 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह निर्णय सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के मत से किया, जिसमें एएमयू को संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस फैसले के अनुसार, अब एएमयू मुस्लिम छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण लागू कर सकता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। इस फैसले के तहत 1981 के संशोधन को भी संवैधानिक मान्यता दी गई, जिसमें एएमयू को विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तहलका न्यूज़ चैनल के लिए मिट्ठू शाह की रिपोर्ट