राष्ट्रीय शहरी स्वस्थ्य मिशन अंतर्गत नगर निकाय के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की हुई बैठक

राष्ट्रीय शहरी स्वस्थ्य मिशन अंतर्गत नगर निकाय के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की हुई बैठक

बेतिया। 05 मार्च
नगर निगम की महापौर गरिमा देवी शिकारिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरी स्वस्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। जिसमें महापौर ने निगम के नव विस्तारित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं की आउट रीच कैंप लगाने पर बल दिया साथ ही लक्ष्य प्राप्ति के हित में जागरूकता को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की बैठक लोक प्रशासन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां के निर्वहन का आधार होती है। प्रतिनिधि पदाधिकारी की पूरी जानकारी लेकर समिति की बैठक में पहुंचे, स्वास्थ्य एवं जनहित के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मौके पर सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने कहा की समूह की जीविका दीदियों से परिवार नियोजन कार्यक्रम के विस्तार एवं प्रचार प्रसार में सहयोग की अपेक्षा है। वहीं एसीएमओ डॉ रमेश चंद्र ने आउट रिच कैंप के जगह निर्धारण हेतु एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं आउटरीच कैंप में सभी पार्षदों से सहयोग करने का अपील किया।

तबाकू से होने वाले नुकसान की हुई चर्चा :

जिले के एनसीडीओ डॉ मुर्तजा अंसारी ने पश्चिमी चम्पारण जिले में तबाकू से होने वाले नुकसान एवं कोटपा 2003 (सिगरट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद) अधिनियम के मुख्य प्रावधान की चर्चा की। डॉक्टर मुर्तजा अंसारी द्वारा विस्तृत रुप से धूम्र रहित और धुम्र सहित तम्बाकू उत्पाद से होने वाली दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गईं। उन्होंने बताया की क़रीब 13 लाख लोग तबाकू के सेवन से मुख का कैंसर से पीड़ित हों रहे है यह एक महामारी की शक्ल लेते जा रहा हैं इसे आने वाले पीढी भी धीरे धीर प्रभावित हो रही हैं । जिससे समाज में शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ रहा हैं इसीलिए कोटपा 2003 के 4,5,6,7 अधिनियम के तहत रोकथाम की प्रयास जारी हैं और जल्द ही इसका प्रचलन जिला के अंदर लागू हो। धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान करना दण्डनिया अपराध हैं धारा 5 तंबाकू के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 6 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध हैं धारा 7 बिना चित्रित और वैधानिक चेतावनी के तंबाकू के पैकेट बेचना अपराध हैं।

मौके पर सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार,एसीएमओ डॉ रमेश चंद्र,डीसीएम राजेश कुमार, डॉ आरएस मुन्ना,जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार चंद्र किशोर, सिटी मैनेजर अभिषेक कुमार,रंजन कुमार मिश्रा, प्रताप सिंह कोश्यारी चंद्रशेखर कुमार, वरुण कुमार, अभिषेक कुमार मौजूद रहे।

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