वैशाली में गैंग रेप मामले में दो अभियुक्तों को 20 वर्ष की सजा
वैशाली, बिहार: वैशाली जिले में हुए एक गैंग रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। महिला थाना कांड संख्या 36/22 में यह सजा सुनाई गई है।
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे कानूनी सहायता प्रदान की जा रही थी। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के डायरेक्टर सह सचिव स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान सुधीर कुमार शुक्ला ने पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति त्वरित न्याय देने के लिए आभार व्यक्त किया है।
