बहराइच मेले पर जिला प्रशासन ने लगाई थी रोक हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति

BREAKING NEWS यूपी बहराइच दरगाह पर नहीं लगेगा मेला जायरीन कर सकेंगे जियारत,वहां रूकने की नहीं होगी इजाजत। हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला।दरगाह पर मेला लगाने की नही दी इज़ाजत बहराइच दरगाह हज़रत सैय्यद सालार मसऊद ग़ाज़ी के आस्ताने पर लगने वाले जेठ मेले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने जायरीनों के आने जाने और दरगाह पर होने वाले तमाम धार्मिक पारंपरिक आयोजनों की अनुमति दी एवं प्रशासन को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आनेवाले किसी भी जायरीनों को रास्तों आदि जगहों पर ना रोका जाए।कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाले जायरीनों को केवल जियारत करने की अनुमति दी गई है मेला परिसर में रुकने की अनुमति नहीं. आप को ये भी बता दें कि बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाज़ी के दरगाह पर कई दशकों से जेठ माह में 15 दिनों का मेला लगता चला आ रहा है। जिस में देश के कई प्रदेशों से लाखों की संख्या में लोग दरगाह पर जियारत करने और मन्नतें मांगने आते हैं। पर इस वर्ष 2025 में जिला प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए मेला लगाने पर रोक लगा दिया था।बाद इसके दरगाह कमेटी के लोगों ने हाई कोर्ट लखनऊ में अनुमति के लिए एक याचिका दायर किया जिसमें आज दिनांक 17 मई 2025 को शर्तों के साथ हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। जिस से सैय्यद सालार मसूद गाज़ी के मानने वालों और चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई लोगों ने हाई कोर्ट को धन्यवाद दिया।तहलका न्यूज़ चैनल के लिए मिठ्ठू शाह की रिपोर्ट

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