ऐसे मतदाता जिनका नाम आलेख्य सूची में आ गया है और वे विदेश में निवास कर रहे हो तो वे फार्म-7 भरकर अपना नाम मतदाता सूची से कटवा ले नही तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रमाढ़ पुनरीक्षण के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों का कार्य चल रहा है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 06.02.2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेगी तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06 मार्च, 2026 को किया जायेगा। जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विपिन कुमार जैन ने बताया है कि ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी भी मतदाता नहीं बने है, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु फार्म-6 भर दें और ऐसे मतदाता जिनका नाम आलेख्य सूची में आ गया है और वे विदेश में निवास कर रहे हो तो वे फार्म-7 भरकर अपना नाम मतदाता सूची से कटवा ले नही तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी और ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते है और अपना नाम यहां पर दर्ज कराना चाहते है तो वे फार्म-6A भरकर अपना नाम प्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज करा सकते है, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन किये जाने हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरण हेतु फार्म 8 जो समुचित हो, अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, अपने से सम्बन्धित तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय में उक्त फार्म जमा कर सकते है उक्त के अतिरिक्त आयोग के ऐप ECINET mobile app एवं वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यकर्ता / बूथ लेवल एजेण्ट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जायें एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता ,आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाए तथा कोई भी अर्नह मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में विद्यमान न रहें। तहलका न्यूज़ के लिए मिट्ठू शाह की रिपोर्ट





