14 मार्च को हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
हाजीपुर, बिहार – आगामी 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है।
बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जा सकता है। अर्थात जिस सुलहनीय वादों में कोई पक्षकार राज्य से बाहर हो तथा अपने वादों का निस्तारण चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने वाद का निस्तारण संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकते हैं।
एन आई एक्ट या चेक बाउंस के वादों में यदि आपसी समझौता हो चुका हो या समक्षौता के लिए तैयार है तो यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार हाजीपुर वैशाली से सम्पर्क करें। इसी प्रकार मोटर दुर्घटना दावा वाद जो इस न्यायालय में वर्तमान में चल रहा है जिसका दावा वर्तमान में लेना चाह रहे हैं तो संबंधित न्यायालय अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकते हैं।
परिवारिक वाद विवाद मामलों में भी यदि आपसी समझौता हो चुका है, परन्तु न्यायालय में वर्तमान में वाद चल रहा है तो यथाशीघ्र वाद निस्तारित करने हेतु संबंधित न्यायालय अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क करें।
उक्त जानकारी हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सह अवर न्यायाधीश ऋतु कुमारी ने देते हुए बताया।
बताया गया है कि आज तक इस प्रकार के कुल 7000 पूर्व विवादित वाद तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित 4156 सहित कुल 11156 वादों के निपटारे के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रि-सीटिंग के माध्यम से समझौता की कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जा रही है।
वैशाली जिले के आम नागरिकों से अपील है कि जिनका सुलहनीय वाद न्यायालय में लंबित है और समझौता हेतु तैयार है तो यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय अथवा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क कर सकते हैं।
